RTI का सही जवाब नहीं मिला?
अफ़सर ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया या 30 दिन में सूचना नहीं दी?
डरने की जरूरत नहीं है!
RTI Act की धारा 18 (Section 18) के तहत आप दोषी अधिकारी के खिलाफ सीधे सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इस वीडियो में जानें:
✅ RTI Act Section 18 क्या है?
✅ धारा 18 (Complaint) और धारा 19 (Appeal) में क्या अंतर है?
✅ दोषी अधिकारी पर ₹25,000 तक का जुर्माना कैसे लगता है?
✅ शिकायत दर्ज कराने का सही तरीका क्या है?
